भारतीय नागरिकता क्या है? भारत की नागरिकता कैसे मिलती है?

अगर आप एक भारतीय हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय नागरिकता क्या है?  किसी विदेशी को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? हमारे पास कौन से प्रमाण होने चाहिए जिससे हम अपने आप को एक भारतीय नागरिक बोल सकते है।

हर देश की अपनी एक नागरिकता होती है, जिसे इंग्लिश में Citizenship कहते हैं। हर व्यक्ति की एक नागरिकता होती है। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा देश की नागरिकता नहीं ले सकता।

अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपके पास भारत की नागरिकता होगी। या आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो आपके पास अमेरिका की नागरिकता होगी। लेकिन आप एक साथ अमेरिका और भारत दोनो देश की नागरिकता नहीं ले सकते।


भारतीय नागरिकता क्या है?

आसान शब्दों में समझे तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आप एक भारतीय नागरिक हैं। आपकी नागरिकता इस बात का प्रमाण है कि आप किस देश के रहिवासी हैं। आपका जन्म किस देश में है हुआ है।

अगर आपके पास भारत का Aadhar card है, जिसे हम identity proof भी कहते हैं। तो आप एक भारतीय नागरिक हैं। अगर आप एक विदेशी है, और अपने किसी भी भारतीय व्यक्ति से शादी की है, तो आपको भारत के नागरिकता मिल सकती है। भारत की नागरिकता पाने की बहुत तरीके हैं।

अगर आपको किसी और देश की नागरिकता चाहिए तो आप अपने देश की नागरिकता को बदल भी सकते हैं। जैसे आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, आपके पास अमेरिका की नागरिकता है। लेकिन आप भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप अपनी नागरिकता को बदल भी सकते हैं।

हर देश की नागरिकता लेने के अपने नियम होते हैं। किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए आपको उसे देश के नियम का पालन करना पड़ेगा और हर देश की नियम अलग-अलग होते हैं।

किसी भी देश की नागरिकता लेने का सबसे आसान तरीका है, कि आप उसे देश के व्यक्ति से शादी कर ले। अगर आप किसी भी देश की व्यक्ति से शादी करते हैं, तो आपको उसे देश की नागरिकता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं।


भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ?

भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इस दिन भारत गणराज्य का निर्माण हुआ था। पहली बार भारतीय संविधान को पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से लागू किया गया था।

भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार को लागू किया गया था। जिससे भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र होकर अपने जीवन के निर्णय को खुद ले सके।

जब भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। तो उसमें यह बताया गया कि जो भी व्यक्ति इनमे से किसी एक श्रेणी में आता है, तो वह भारत का नागरिक होगा।

  • जिसका जन्म भारत में हुआ है।
  • जिसके माता-पिता ने भारत में जन्म लिया है।
  • जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं?

भारतीय नागरिकता

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कई विधियां है, लेकिन ये 6 सबसे प्रमुख विधियां है जिससे आप बहुत ही आसानी से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं।

  1. अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक है। आपको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी।
  2. कोई भी व्यक्ति जो विदेशी हो अगर वह भारत में 5 वर्ष से ज्यादा समय तक जीवन व्यतीत करता है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
  3. अगर आप एक विदेशी हैं, और आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप किसी भी भारतीय नागरिक से शादी करेंगे तो शादी के बाद आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है।
  4. अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में कुछ समय तक रहता है। तो वह Naturalization प्रक्रिया के जरिए भारत सरकार से नागरिकता की मांग कर सकता है।
  5. भारत के विकास के लिए, और भारत को आगे बढ़ाने में आप योगदान करते हैं, तो उस स्थिति में आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है।
  6. अगर आप अपने देश में सुरक्षित नहीं है, और आप भारत सरकार से Asylum के लिए गुहार लगाते हैं। तो भारत सरकार की कुछ शर्ते मानने के बाद आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है।

भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ?

भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिक अधिनियम को बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 सरकार को नागरिकता से जुड़े हुए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में नागरिकता अधिनियम को बदला जा चुका है।

  • 1986 में संशोधन किया गया था, की बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हुए लोगो के कुछ समूह को नागरिकता दिया जा सके।
  • 1992 में संशोधन किया गया था, की भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसमें क्या बदलाव होनी चाहिए।
  • 2003 में संशोधन किया गया था, की 2003 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है उसके माता-पिता भी भारतीय होना चाहिए अगर उनके माता-पिता भारतीय नागरिक नहीं है तो इसे अवैध माना जाएगा।
  • 2005 में संशोधन किया गया था, की किसी भी सूचना की जानकारी केवल भारतीय नागरिक ले सकते हैं । कोई भी विदेशी को भारत से जुड़ी हुई जानकारी को नहीं दिया जाएगा।
  • 2015 में संशोधन किया गया था, की भारतीय नागरिक के (PIO) card और (OCI) card को मिलाकर एक योजना की शुरुआत की गई।
  • 2019 में संशोधन किया गया था, की हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहते थे। उसके बाद वो भारत छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान चले गए तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है।

भारत में किस प्रकार की नागरिकता है?

भारत में कई प्रकार की नागरिकता है, Indian Citizenship Act 1955 के अनुसार भारत में अलग-अलग प्रकार की नागरिकता होती है।

1) जन्मभूमि से नागरिकता

कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसे जन्म भूमि से नागरिकता मिलती है। अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है तो आप जन्म के साथ ही भारत की नागरिक बन जाएंगे।

2) वंश द्वारा नागरिकता

अगर आपकी माता-पिता एक भारतीय है तो उनका पुत्र होने के कारण आपको भारत के नागरिकता मिल जाएगी। वंश द्वारा नागरिकता आपके माता-पिता को अपने माता पिता से और ऐसे ही आपकी वंश से जुड़ी हुई नागरिकता दी जाती है।

3) भारत आजाद होने के बाद की नागरिकता

जब भारत आजाद हुआ था तो कुछ लोग भारत में थे और कुछ लोग भारत  छोड़कर चले गए थे। भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय संविधान के तहत उन्हे भारत की नागरिक दिया गया।

4) पंजीकरण द्वारा की गई नागरिकता

अगर आप भारत सरकार से भारत भारत की नागरिकता के लिए अर्जी करते हैं,और आपके अर्जी को मंजूरी दी जाती है। तो आपको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है।

5) विदेशी यात्रा के दौरान नागरिकता

अगर कोई भी क्षेत्र या प्रदेश भारत में शामिल होता है। तो भारत में शामिल होने के साथ उसे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भारत के नागरिकता मिल जाएगी।

6) Asylum के द्वारा नागरिकता

कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़कर भारत में सुरक्षा की मांग करता है। Asylum के लिए अर्जी करता है, तो उसको Asylum  द्वारा भारतीय नागरिकता मील सकती है।


भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है?

भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत यह तय किया जाता है, कि किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी और किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये कुछ मुख्य कारण है, जिसकी वजह से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती हैं।

  • अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेता है। तो इससे उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
  • अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को भारतीय नागरिकता छोड़ने का त्यागपत्र देता है। अगर उसके त्यागपत्र को स्वीकार किया जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
  • अगर आप अवैध तरह से भारत में घुस गए हैं और आप भारत में करते है है। लेकिन आपके पास भारतीय होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इस चलती भी आपकी नागरिकता को अवैध मानकर समाप्त कर दिया जाएगा।
  • अगर आप संन्यास लेते हैं तो उस चलते भी आप भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं।
  • अगर आपने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता ली है, जांच में फर्जी होने के कारण आपके अवैध भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

क्या आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण है?

नहीं, आधार कार्ड आपको भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। आपका date of birth certificate या passport कोई भी डॉक्यूमेंट आपके भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। ये सारे documents होने की बावजूद आप भारतीय नागरिकता का दवा नहीं कर सकते

अगर आपके माता-पिता भारत के नागरिक है तो उनके प्रमाण से आप एक भारतीय नागरिक हैं। आपके माता-पिता में कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। अगर अपके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक नहीं है, तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।

अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो आप  भारतीय नागरिकता का दवा नहीं कर सकते जब तक अपके माता-पिता में से कोई भारतीय ना हो।

आधार कार्ड अपके लिए एक पहचान पत्र की तरह है। इससे आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते है। अगर आप भारत में रहते हैं, तो आधार कार्ड आपको एक पहचान दिला सकता है। लेकिन आधार कार्ड होने से आपको एक भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं मिलेगा।


FAQ on भारतीय नागरिकता क्या है?

Q. भारत की नागरिकता कितने साल बाद मिलती है?

Ans: भारत की नागरिकता 5 साल बाद मिलती है।

Q. भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है?

Ans: भारत में नागरिकता भारत का संविधान प्रदान करता है।

Q. नागरिकता कहाँ से लिया गया है?

Ans: नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है।

Q. नागरिकता का क्या अर्थ है?

Ans: नागरिकता का क्या अर्थ है, कि आप किस देश के रहिवासी हैं। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आप एक भारतीय नागरिक हैं।


Conclusion on भारतीय नागरिकता क्या है?

भारतीय नागरिकता क्या है? अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता-पिता भारत के नागरिक है। तो जन्म के आधार पर आप एक भारतीय नागरिक होंगे। लेकिन अगर आपके माता-पिता भारत के नागरिक नहीं है, तो आप को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।

भारत की नागरिकता लेने के कई तरीके हैं। ऊपर बताए गए कोई भी तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो वह भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।  इसके लिए आपको दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी।

अगर आप अवैध तरीके से भारत की नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं, तो पकड़े जाने पर आपकी नागरिकता को अवैध मानकर रद्द किया जा सकता है।

Aadhar card और passport के अधार पर आप अपनी नागरीकता को साबित नहीं कर सकते है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपके माता-पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

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